स्टेड डेस्क- मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ’धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2020’ विधेयक के ड्राफ्ट में कुल 19 प्रावधान हैं. उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में बनने जा रहा ‘लव जेहाद कानून’ दूसरे राज्यों में बने कानूनों से ज्यादा सख्त होगा.

शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ ’मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2020’ के बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग गई. अब इस विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है. विधानसभा से पास होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा और ‘मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968’ निरस्त हो जाएगा.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ‘धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2020’ विधेयक के ड्राफ्ट में कुल 19 प्रावधान हैं. उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में बनने जा रहा लव जेहाद कानून दूसरे राज्यों में बने कानूनों से ज्यादा सख्त होगा. इसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून को अध्यादेश के जरिए अमल में ला चुकी है.

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