स्टेड डेस्क- मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग भोपाल द्वारा सभी जिले के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग को लेटर जारी कर, यह निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता से संबंधित प्रकरण में देखा जाता है कि मुख्य बीमा कंपनी मुख्य कार्यालय को पक्षकार बनाया जाता है।
जबकि आवेदक क्षेत्रीय बीमा एजेंसी ब्रांच से पीड़ित होता है। जिसको लेकर वो उपभोक्ता फोरम पहुंचता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं कि, जिला स्तर पर आयोग के किसी भी बीमा संबंधी प्रकरण में मुख्य कार्यालय सहित जिला स्तरीय कार्यालय और ब्रांच को भी पक्षकार बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर यह निर्देश आज भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं जिसका परिपालन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा नियमित रूप से किया जाना है….
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