सिवनी- मध्यप्रदेश में विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में जनपद पंचायत सिवनी की अध्यक्ष श्रीमती किरण अवधिया को 4 साल का कठोर कारावास सहित 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाया है ।
इस मामले के बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में प्रार्थी भोला प्रसाद बरमैया पिता थानसिंह बरमैया उम्र 47 वर्ष निवासी कान्हीवाड़ा द्वारा लोकायुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर को शिकायत की थी कि ग्राम मानेगांव का तालाब उनकी मछुआ समिति को लीज पर मिला है.
उस समिति की अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण अवधिया के द्वारा लीज आदेश पर हस्ताक्षर करने के बदले में ₹25000 की रिश्वत मांगी जा रही है जिसे वह नही देनाा चाहताा ह इस शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस कार्यालय जबलपुर द्वारा कार्रवाई करने हेतु टीम बनाई गई एवं दिनांक 29- 01-14 को श्रीमती अवधिया को उनके निवास ग्राम कान्हीवाड़़ा में फरियादी भोलाप्रसाद बरमैया से ₹25000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और रिश्वत की रकम जब्त की गई थी ।
लोकायुक्त पुलिस द्वारा समस्त विवेचना कार्यवाही पूर्ण पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमान राजर्षि श्रीवास्तव (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था ।
शासन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर सिंह के द्वारा समस्त गवाहों और सबूतों को न्यायालय में पेश किया गया है एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होते हुए माननीय उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोपिया श्रीमती किरण अवधिया को धारा-13(1) डी ,13(2) में 04 वर्ष एवं धारा- 07 में 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं ₹5000 के अर्थदण्ड से दंडित करने की सजा सुनाई हैै ।
वाहिद खान कंटेंट एडिटर
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