स्टेड डेस्क
छिन्दवाडा/ 23 मार्च- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने और लोक सुरक्षा की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सम्पूर्ण छिन्दवाडा जिले की राजस्व सीमाओं में टोटल लॉक डाउन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है । ये प्रतिबंधात्मक आदेश 23 मार्च से आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगे । इस आदेश उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. शर्मा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत जिले में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉक डाउन रहेगा और इस दौरान किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । जिले की सभी सीमाये सील कर दी गई है और किसी भी माध्यम सडक, रेल आदि से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । सम्पूर्ण जिले में मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनो, रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टेक्सी, कैब, मैक्सी कैब तथा आटो रिक्शा आदि जिले से बाहर जाने एवं अंदर आने तथा जिले के भीतर संचालन को भी प्रतिबंधित किया गया है । जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है किन्तु जिले के निवासी यदि महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गये हुये है उनके द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने पर स्वयं के वाहन से अपने निवास स्थान आने जाने की अनुमति रहेगी । जिले के समस्त राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के शासकीय , अर्ध्दशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेगे । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व्, स्वास्थ्य, पुलिस, विधुत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, कार्यालयों के लेखा शाखा, (भुगतान वेतन मानदेय हेतु) इससे मुक्त रहेगे । दवा दुकाने और हास्पिटल को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे। समस्त लोक सेवा केन्द्र बंद रहेगे । समस्त निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगे । समस्त बैंक संस्थान बंद रहेगे । एटीएम, एटीएम गार्ड, एटीएम में कैश लोडिंग किये जाने वाले कर्मचारीगण इससे मुक्त रहेगे । कोल मांइस में कोयले का उत्पादन जारी रहेगा तथा इसमें लगे वाहनों को परिवहन से छूट रहेगी । संस्थान प्रबंधन द्वारा संक्रमण से रोकने हेतु आवश्यक सुरक्षा मापदंड का पालन सुनिश्चित करेगे । समस्त धार्मिक स्थल में आम जन का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा । सामूहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामूहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेगे । केवल उनके पुजारी, मौलवी, पादरी को पूजा अर्चना की छूट रहेगी । आम जन के लिये थोक सब्जी मंडी से सब्जी क्रय करना प्रतिबंधित रहेगा । थोक सब्जी मंडी से फुटकर सब्जी विक्रेताओं हेतु प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट रहेगी ।
प्रतिबंधित आदेश के अंतर्गत इमरजेंसी डयूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल डयूटी के प्रयोजन से टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगे, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा । घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात:6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लॉक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगे ।
अत्यावश्यक पेट्रोल पम्प, सांची पार्लर, खाद्य सामग्री, फल, सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली रहेगी। इस अवधि में आम जन आवश्यक सामग्री क्रय कर सकेंगे । समस्त गैस एजेंसिया अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी । गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जावेगा । गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किये जाने की छूट रहेगी । प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनो को आने-जाने की छूट रहेगी । जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकाने दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली रहेगी तथा वेयर हाउस एवं केरोसिन डिपो से थोक डीलर द्वारा राशन दुकानो में पहुचाने वाले केरोसिन/ खाद्यान्न वाहनो को आने -जाने की छूट रहेगी। पानी के केन, किराना, फल सब्जी की सप्लाई दोपहर 12 से 3 तक की जा सकेगी। डॉक्टर्स के क्लीनिक , मेडिकल स्टोर्स और पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें । नगरपालिका / नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवायें यथा-साफ सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एव वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकाम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है ।