स्टेड डेस्क/छिंदवाड़ा- प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2019 -20 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषको को 0% ब्याज दर पर वितरित अल्पकालीन फसल ऋण पर 0% ब्याज सहायता के संबंध में सोमवार को शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त वर्ष में लिए गए ऋण की ड्यू डेट पर चुकौती करने वाले कृषको को ही 0% ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा जबकि डिफाल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केंद्र शासन शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नही होगी यह राशि 7% की दर से कृषक को ही ऋण वितरण दिनांक से ड्यू दिनांक तक भुगतान करना होगा.

ऐसे समझे शून्य प्रतिशत ब्याज के गणित को– जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा महाप्रबंधक कृष्ण कुमार सोनी ने बताया कि प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषको को 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है वर्ष 2019 -20 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को 0% ब्याज सहायता योजना के लाभ के संबंध में शासन द्वारा जारी नए निर्देशानुसार उक्त अवधि में समय पर अपना ऋण चुकाने वाले कृषको को को केंद्र सरकार 3% प्रोत्साहन राज्य सरकार 4% अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगी इसके अलावा प्रत्येक कृषक को उपलब्ध सामान्य ब्याज अनुदान राज्य सरकार से 1.50% तथा केंद्र सरकार से 2% का भी लाभ प्राप्त होगा जबकि समय पर अपना ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टर कृषको को केंद्र सरकार से प्रोत्साहन ब्याज सहायता 3% और अतरिक्त ब्याज सहायता राज्य सरकार से 4% प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी. उन्हें प्रत्येक कृषक को उपलब्ध सामान्य ब्याज अनुदान राज्य सरकार से 1.50% तथा केंद्र सरकार से 2% ही मात्र प्राप्त हो सकेगा शेष 7% की दर से ब्याज राशि स्वयं कृषक को ही ऋण अदायगी तक भुगतान करना होगा.
गौरतलब है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा से सम्बद्ध 24 शाखाओं अंतर्गत 145 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 100000 से भी अधिक ऋणी किसान है जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है , इस वर्ष 2020-21 में बैंक ने अपनी शाखाओं से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक खरीफ सीजन में 365 करोड़ एवं रबी सीजन में 80 करोड़ इस प्रकार कुल 445 करोड से भी अधिक का ऋण वितरण कर चुका है. ऐसे में उक्त वितरित चालू व कालातीत ऋण की वसूली के लिए समिति से लेकर मुख्यालय तक के अधिकारी और कर्मचारी ठंड में पसीना बहा रहे है.

“खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित है इस समय सीमा में ऋण नहीं चुकाने पर ऋणी सदस्यों को शासन की 0% ब्याज सहायता का लाभ नहीं मिल सकेगा ऐसे में इस योजना के लाभ हेतु आवश्यक है कि ऋणी सदस्य निर्धारित तिथि के पूर्व लिए गए ऋण की चुकौति करें !”

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