स्टेड डेस्क/छिन्दवाड़ा- राज्य शासन के निर्देशों और वर्तमान में जिले में कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत छिंदवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में 19 अप्रैल की सुबह 06 बजे से 26 अप्रैल 2021 की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित गतिविधियों के उल्लंघन किये जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश के अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी आदेश में उल्लेखित प्रतिबंध यथावत रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत 15 अप्रैल को जारी आदेश द्वारा जिले में 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 19 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से जारी इस समाचार में बताया कि इस प्रतिबंध से कुछ गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। राज्य शासन के शासकीय कार्यालय प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगें । शासकीय / निजी कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों के लिए ही कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाये, आवश्यकता नहीं होने पर घर से ही कार्य (वर्क फ्रोम होम) कराया जाये।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 बजे से 08:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । मेडिकल स्टोर, बैंकिंग संस्थान, एटीएम, पेट्रोल पम्प खुले रहेंगें । शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिये आने जाने में छूट रहेगी । औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेल्वे स्टेशन आने और जाने एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे शासकीय / निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने जाने की छूट परिचय पत्र दिखाने पर दी जायेगी । थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। थोक सब्जी मण्डी से केवल फुटकर फल एवं सब्जियां विक्रय की जायेगी। फुटकर सब्जी मंडियां बंद रहेंगी । फल एवं सब्जियां हाथठेलों के माध्यम से विभिन्न रहवासी क्षेत्रों में विक्रय की जायेगी। खाद्य एवं अत्यावश्य सामग्री की दुकानों से होम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री घर तक पहुंचाई जा सकेगी। दुकानों से आमजन को सामग्री का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा । सभी गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जायेगा, गोडाउन से गैस की होम डिलिवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुंचने हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी ।
उन्होंने बताया कि नगरपालिका / नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवायें यथा- साफ सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकाम, इन्टरनेट, पोस्टल सेवायें परिचय पत्र दिखाने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । अत्यावश्यक परिवहन को छोड़कर सभी प्रकार का आम आवागमन / परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। विवाह एवं अंतिम संस्कार के कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित संख्या की सीमा रखते हुये अत्याधिक सीमित संख्या में सम्पन्न किये जा सकेंगें। विवाह की अनुमति संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी प्रदान करेंगें। जिले के धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि की समिति के पुजारी, मौलवी पादरी ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा-पाठ की जा सकेगी। जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा । इस अवधि में पड़ने वाले समस्त त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेंगे और जिले के सभी साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेंगें ।








