हाईकोर्ट के निर्देशों के परिपालन में छिंदवाड़ा कलेक्टर द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के परिपालन के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत विभाग के कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं इसकी मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे…

स्टेट डेस्क/ छिन्दवाड़ा- म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित रिट पिटीशन 7436/2021 के अंतर्गत सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों को शत-प्रतिशत पालन करने के संबंध में दिये गये निर्देशों के तारतम्य में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में हेलमेट व सीट बेल्ट धारण नहीं करने व सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी को रोकने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय कार्यालय में एक नोडल अधिकारी बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिससे सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत शासकीय सेवकों के यातायात नियमों का पालन करने से आम जन में सकारात्मक संदेश पहुंचेगा और हेलमेट धारण करने से सड़क दुर्घटना की स्थिति में होने वाली शारीरिक क्षति से रक्षा हो सकेगी । ये निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगरपालिक निगम और सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, सभी तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं ।

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