(याचिकाकर्ता की आपत्ति को अदालत ने किया स्वीकार)
स्टेट डेस्क/छिन्दवाड़ा – गुलसी गोली कांड के याचिकाकर्ता जनक्रान्ति मोर्चा के संयोजक संयुक्त क्रांति पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्रीचन्द चौरिया ने बताया कि 22 सितम्बर 2014 को बिछुआ ब्लाक के गुलसी ग्राम में संगीताबाई एवं शामराव शीलू निवासी गुलसी को वन विभाग के अधिकारियों ने शाम 5 बजे के करीब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के विरूद्ध लम्बा आंदोलन के बाद उपरोक्त मामले में मजिस्ट्रेज जॉंच की गई। पुलिस द्वारा अपराध क्र.237/14 धारा 147,148 ,149,302,भ.द.स.के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। लेकिन आरोपियों को न गिरफ्तार किया गया न ही चालान कोर्ट में पेश किया गया। चौरिया ने कहा कि उक्त प्रकरण को लेकर मेरे द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय न्यायालय ने कहा कि बिछुआ पुलिस ने अपराध 302 कायम किया है अगर याचिकाकर्ता कार्यवाही को सन्तुष्ट नहीं है तब निचली अदालत में परिवाद पेश करने के लिये स्वतंत्र है।
जिसमें आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की गई। म.प्र.के पांच मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर एफ.आई.आर. निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया गया। जिस पर आपत्ति दर्ज करते हुये याचिकाकर्ता ने सौंसर न्यायालय में परिवाद पेश किया। सौंसर न्यायालय ने कहा कि सक्षम न्यायालय में पेश किया जाए, तब छिन्दवाड़ा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जो विगत 3 वर्षो से विचाराधीन है।
विगत माह बिछुआ पुलिस द्वारा खात्मा प्रकरण सौंसर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । चौरिया ने आगे कहा कि उक्त खात्मा प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 11/09/2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करवाई गई। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये 13/09/2023 को प्रकरण का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में अभी और अन्वेषण किया जाना न्यायिक आवश्यकता है। उक्त आपत्ति से तथा न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित नवीन तथ्य प्रस्तुत किये जाने से पुलिस कार्यवाही शंकास्पद भी प्रतीत होती है कहकर प्रस्तुत खात्मा प्रकरण निरस्त कर वापस लौटाया गया है। बिछुआ पुलिस को जल्द चालान पेश करना होगा।
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