स्टेट डेस्क/छिंदवाड़ा- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को 31 मार्च तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। केवायसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अप्रैल से खाद्यान्न का वितरण नहीं होगा। गौरतलब है कि जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन व अति गरीब परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो राशन का निः शुल्क वितरण किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना अनिवार्य है।

जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे ने बताया कि सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी कराना जरूरी है। केवायसी नहीं कराई जाती है तो उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं होगा। सभी हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे 31 मार्च के पूर्व अपने नजदीकी राशन विक्रेता से संपर्क कर ईकेवायसी जरूर कराएं।

KBP NEWS.IN
…जाहिद खान
9425391823

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