स्टेट डेस्क/छिन्दवाड़ा- गत दिनांक 06-07 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा आपरेशन “सिन्दूर” के तहत् की गई सैन्य कार्यवाही से उदभूत परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म (जैसे व्हाट्स एप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनायें । पोस्ट वीडियो/रील्स अपलोड/फारवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी अपुष्ट खबरों के प्रसारण से आमजन में आक्रोश एवं तनाव पैदा होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई है, साथ ही लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हो सकती है। उपरोक्त संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः छिंदवाड़ा जिलातंर्गत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये ” मैं शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला छिंदवाड़ा”, छिंदवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार आदेश पारित करता हूं-

1 कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि व्हाट्स एप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

2 कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो, वीडियो इन्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नहीं करेगा।

3 सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाएं भड़कती हो, ऐसी पोस्ट को लाईक, शेवर वा फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 153(2) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि, आदेश की सूचना समाचार पत्रों/ इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनसामान्य को अवगत करावे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा समस्त तहसीलदार कार्यालय थाना प्रभारी कार्यालय/ग्रामीण / शहरी निकायों के सक्षम अधिकारी अपने अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं संबंधितों को आदेश की जानकारी प्रदान करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा। आदेश आज दिनांक 09 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया जो आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

KBP NEWS.IN
…जाहिद खान
9425391823

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