स्टेट डेस्क/ छिन्दवाड़ा- शिक्षा विभाग के नियमों की अनदेखी करते हुए जिले में निजी स्कूल संचालकों द्वारा कई ऐसे स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है। ऐसा ही एक स्कूल सोनाखार में लंबे समय से चल रहा था, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। उक्त स्कूल को बंद करने 3 दिन का अल्टीमेटम विभाग द्वारा दिया गया है।

दरअसल छिंदवाड़ा के सोनाखार गांव में स्नोड्राप पब्लिक स्कूल के नाम से पहली से पांचवी तक का स्कूल संचालन हो रहा है, जबकि इस स्कूल की अनुमति इस स्थान की नहीं है, बल्कि विभाग द्वारा कबाडिया में यह स्कूल संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन नियमों की आड़ में नियमों का ही उल्लंघन करने का यह बड़ा खेल इस स्कूल के संचालक द्वारा किया जा रहा था। ग्राम कबाडिया की अनुमति पर एक और स्कूल सोनाखार में भी संचालित किया जा रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि उक्त स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया कबाडिया स्कूल के नाम से पूरी कराई जा रही है और स्कूल का संचालन सोनाखार में हो रहा था। इस मामले की शिकायत पर विभाग द्वारा जांच की गई, जिसमें यह सही पाया गया कि स्नोड्रॉप स्कूल के संचालक द्वारा सोनाखार में गैर कानूनी ढंग से स्कूल का संचालन किया जा रहा है। जिस पर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जन शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा के द्वारा आज स्कूल के संचालक को नोटिस जारी करते हुए, स्कूल बंद करने हेतु 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि स्कूल संचालक द्वारा तीन दिन में उक्त अवैध स्कूल बंद नहीं किया गया तो उन पर आरटीई अधिनियम के तहत करवाई की जाएगी।

जिले में ऐसी कई स्कूल हो रहे हैं संचालित…
यहां चिंता की बात यह है कि शिक्षा विभाग के नियमों की आड़ में ही नियमों के उल्लंघन का खेल बड़े स्तर पर चल रहा है। यह एक स्कूल का ही मामला नहीं है बल्कि जिले में ऐसे कई स्कूल संचालित हो रहे हैं। जिनकी अनुमति जिस स्थान की मिली है उस स्थान की अपेक्षा अन्य क्षेत्र में और ब्लॉक में स्कूलों का अवैध रूप से संचालन हो रहा है। यदि जांच की जाए तो ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं।

KBP NEWS.IN
…जाहिद खान
9425391253

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