स्टेड डेस्क- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण छिन्दवाड़ा जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उनके द्वारा इस आदेश में भारत सरकार के आदेश क्र. 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 01 मई के परिपालन में नई छूटों को शामिल किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश में नई छूटों के तहत छिंदवाड़ा जिले में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के अधिकृत सर्विस सेंटर प्रातः 09 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की छूट प्रदान की गई है। सर्विस सेंटर होम पिकअप एवं होम डिलिवरी के माध्यम से वाहनों की सर्विसिंग सुनिश्चित करेंगें, लेकिन नवीन वाहन का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सभी खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकाने प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक और सभी चश्मे की दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रह सकेंगी । जिले के जो व्यक्ति मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उन्हें मूर्ति बनाने के लिए नियमानुसार मिट्टी परिवहन की अनुमति छोटे ट्रक अथवा ट्रेक्टर से प्रातः 07 बजे से 11बजे तक रहेगी। जिले के कुम्हार वर्ग को मटका एवं सुराही विक्रय की एवं कूलर की खस एवं बांस की टोकनी विक्रय की अनुमति रहेगी । खस बनाने एवं टोकनी निर्माण में लगने वाले बांस, छोटे ट्रक,ट्रेक्टर के द्वारा डिपो से लाने की अनुमति प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक प्रदाय की गई है। शेष आदेश पूर्ववत रहेगा |
ज़ाहिद खान, 9425391823








