धारा-144 के अंतर्गत नगर छिन्दवाड़ा एवं ग्राम आंचलकुण्ड की सीमा में 25 मार्च को सुबह 8 से रात 8 बजे तक ड्रोन कैमरे को उड़ाना एवं संचालन प्रतिबंधित…
स्टेट डेस्क/छिन्दवाड़ा- जिला छिन्दवाड़ा में अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों के भ्रमण के दौरान 25 मार्च 2023 को सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती पटले द्वारा जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण नगर छिन्दवाड़ा की सीमा एवं ग्राम आंचलकुण्ड की सीमा में 25 मार्च 2023 को सुबह 8 से रात 8 बजे तक ड्रोन कैमरे को उड़ाना एवं संचालन प्रतिबंधित किया गया है । यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, अत: यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
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