स्टेट डेस्क/छिन्दवाड़ा/ 16 मार्च- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराये जाने के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 16-छिंदवाड़ा में तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है । साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही यह सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है जो आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिये लागू रहेगा ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा । शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्माण के भूमिपूजन व लोकार्पण नहीं हो सकेंगें । छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा जिला निर्वाचन कार्यालय छिन्दवाड़ा और रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को भी प्रतिबंधित करने के साथ ही नाम निर्देशन पत्रों से संबंधित प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके किसी भी प्रस्थापक द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को मिलाकर तीन सदस्य से अधिक सदस्य के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है । लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रकार से जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन, बन्द व धार्मिक स्थलों को निर्धारित डेसीबल के भीतर छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुये यह आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी स्थान पर कोई आम सभा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना और कोई जुलूस उसके लिये नियत समय, स्थान व मार्ग के संबंध में दी गयी अनुमति का उल्लंघन नहीं करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नहीं कर सकेगा । किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गो/शाला भवनों में किसी सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा जिससे आम नागरिकों के यातायात बाधित होने और विद्यार्थियों के पठन-पाठन में असुविधा होने से क्षोभ उत्पन्न हो।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले के सम्पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घण्टे बाद तक निर्वाचन कार्य में नियोजित सभी प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के सभी प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन, छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिये या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिये प्रयोग करने वाला वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस व माल वाहक ट्रक जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हों, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी आदि सभी शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन, अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय छिन्दवाड़ा से वैध रूप से अनुमति दी गयी हो, आदि वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है । कोई भी व्यक्ति, संस्था या राजनैतिक पार्टी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन और वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना आवश्यक है । चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान और उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यालय और बैंक आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति या संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं चलायेगा । कोई भी व्यक्ति या संस्था अनुमति प्राप्त किये बिना वाहन और वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये नहीं करेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जायेगा ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल अथवा एक ही व्यक्ति या अभ्यर्थी द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के लिये वाहनों के काफिले या रैली में 2 से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा और वाहनों के दो काफिले के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी रखी जायेगी जिसकी विधिवत अनुमति प्राप्त करना होगा। राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार वाहनों में उन्हीं वाहनों का संचालन किया जायेगा, जिन्हें निर्वाचन कार्यालय अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनों के संचालन में प्रचार-प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदण्डों का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा । आयोग के निर्देशानुसार उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी है तथा जो छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घण्टे बाद तक के लिये छिन्दवाड़ा जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने और आवागमन से प्रतिबंधित कर दिया गया है । यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नहीं होगा । यह आदेश शासकीय/अर्ध्द शासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों और ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के
लिये नियुक्त किया गया हो ।

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