स्टेट डेस्क/छिंदवाड़ा – “चिन्हित जघन्य सनसनी खेज प्रकरण में नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित”

घटना का संक्षिप्त विवरण: केवलारी निवासी पीडिता की मां ने थाना माहुलझिर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03.06.24 को गांव के कोटवार के खेत में मूँग काटने और इसका पति कुआं के काम में मजदूरी करने सुबह 07.00 बजे घर से चले गये थे, घर में चारों लडकियां थी। महिला करीब 11.00 बजे घर वापस आई तो इसकी लड़की घर पर नही थी।

गांव की बच्ची ने बतायी कि वह घर के पीछे आम के पेड़ के पास खेल रही थी पता नही कहां चली गई ? फिर महिला और उसके पति ने बच्ची को आस पड़ोस और मोहल्ले में तलाश किये, जो कहीं नही मिली तब यह बच्ची को ढूँढने ग्राम चावलपानी रोड तरफ जा रही थी, तभी बच्ची रोते रोते घर आ रही थी। तब बच्ची को घर ले जाकर पूछी तो बच्ची ने बताई कि वो आम के पेड़ के पास खेल रही थी तब संजू भैय्या ने उठाकर कोड़ानाला तरफ ले जाकर बुरा काम (बलात्कार) किया। किसी को बतायी तो जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 52/24 धारा 363, 376(ए,बी),506 भादवि, 5(एम), 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले को विवेचना की जाकर अभियोग पत्र पेश कर अभियोजन के दौरान साक्षियों को न्यायालय उपस्थित कराकर साक्ष्य कराई गई।

न्यायालय का निर्णय: प्रकरण में माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोडिया, अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.24 पर आरोपी सुम्मीलाल उर्फ संजू भलावी पिता मदनलाल भलावी उम्र 34 साल निवासी ग्राम केवलारी थाना माहुलझिर को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी माहुलझिर रविन्द्र पवार द्वारा की गई है।

KBP NEWS.IN
…जाहिद खान
9425391823

  • LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    15 − 7 =