स्टेट डेस्क/छिन्दवाड़ा- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में अवैध परिवहनकर्ता लोकेश साहू वगैरह निवासी थोटामाल तहसील चांद जिला छिंदवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक परिवहनकर्ता लोकेश साहू वगैरह पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 3375000 रुपए अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में सहायक खनि अधिकारी के प्रतिवेदन 20 दिसंबर 2023 के अनुसार 31 अक्टूबर 2023 को खनिज विभाग की कार्यवाही के दौरान ग्राम रमपुरी तहसील चांद जिला छिन्दवाड़ा में खनिज रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर शिकायतकर्ता द्वारा खनिज रेत उत्खनन स्थल पर पहुंचकर जांच के दौरान जानकारी दी गई कि लोकेश साहू निवासी थोटामाल एवं अरविंद यादव निवासी पतलोन द्वारा खनिज रेत का ग्राम रमपुरी टोला स्थित पेंच नदी से खनिज रेत का उत्खनन कर अजय रघुवंशी पिता मलखान सिंह निवासी रमपुरी टोला के कृषि भूमि से होते हुये शासकीय जमीन पर खनिज 150 ट्राली लगभग 450 घनमीटर खनिज रेत भण्डारित होना पाया गया।
मौके पर पंचो के समक्ष राजू राठौर पिता शंकर राठौर निवासी रमपुरी एवं ग्राम सरपंच श्रीमती मंजु राजु राठौर को आगामी आदेश पर्यंत उनकी ही सुपुर्दगी में प्रदाय गया। प्रश्नाधीन भूमि पर किये गये खनिज रेत भण्डारण के लिये कोई वैधानिक अनुमति प्राप्त नही की गई।
प्रकरण में सहायक खनि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी खनिज अधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार अनावेदक परिवहनकर्ता लोकेश साहू वगैरह द्वारा 150 ट्रॉली लगभग 450 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर नियमानुसार अर्थशास्ति की राशि एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि का कुल योग 1687500 रूपये एवं 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 1688500 रूपये अधिरोपित करने हेतु प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 1687500 रुपए की दुगुना राशि 3375000 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (6) के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं।
KBP NEWS.IN
…जाहिद खान
9425391823