23 मार्च प्रातः 6 बजे तक सिवनी जिला “टोटल लाक डाउन”
जिले की सीमा में प्रवेश एवं बाहर जाना पूर्णतः निषेध
व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी कार्यालय रहेंगे बंद
स्टेड डेस्क- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा निकटवर्ती जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चार प्रकरण पाजिटिव पाये जाने के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता 173 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सम्पूर्ण सिवनी जिले को “टोटल लाक डाउन” घोषित कर दिया है। टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। जारी आदेशानुसार 21 मार्च 20 दोपहर 12.00 बजे से 23 मार्च प्रातः 6 बजे तक जिले की सभी सीमायें सील रहेगी ,किसी भी सड़क अथवा रेल एवं माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा साथ ही जिले के निवासरत नागरिकों का भी जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें।
इसी तरह मेडिकल दुकान और हास्पीटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद प्रतिबंधात्मक अवधि में बंद रहेंगे।
उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें.-
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ I-Card रखना अनिवार्य होगा। घर घर जाकर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें इसी तरह अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्ज़ी आदि की दुकानें दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेगी.
वाहिद खान, कंटेंट एडिटर सिवनी
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