स्टेट डेस्क/ छिंदवाड़ा – नगरीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 31 , 30, 28, 29, 41, 6, 8, 7, 26 , 27 , 43 जो कि संक्रमित क्षेत्र वार्ड no 30, मटन मार्केट एरिया
से 1 किलोमीटर के दायरे में है, को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों की समस्त मटन / चिकन / अंडे की दुकानों को आगामी 30 दिवस के लिए बंद रखा जाएगा एवं समस्त नगर निगम के वार्ड जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में है को सर्विलांस पर रखा है। जिनमें स्थित पोल्ट्री फार्म, दुकानों की सतत निगरानी की जाएगी।
बर्ड फ्लू की रोकथाम एवं बचाव हेतु पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में जारी एक्शन प्लॉन में दिये गये निर्देशानुसार छिन्दवाडा शहर में विक्की चिकन शॉप एवं नॉवेल्टी चिकन शॉप वार्ड नं. 30 एवं वार्ड नं. 03 के बिल्ली पालकों के घर H5N1 Avian Influenza (बर्ड फ्लू) के सैम्पल पॉजिटिव पाये जाने के कारण 01 किलोमीटर के दायरे में नगर निगम छिन्दवाड़ा के वार्ड नम्बर 6,7,8,28,29,30,31,41 एवं 45 को H5N1, Avian Influenza (बर्ड फ्लू) से संक्रमित क्षेत्र घोषित किया जाता है तथा सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र छिन्दवाड़ा, ग्राम पंचायत लिंगा को Avian Influenza (वर्ड फ्लू) सर्वैलैस क्षेत्र घोषित किया गया है।
कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश…
- संक्रमित क्षेत्र में आगामी आदेश तक सभी चिकन शॉप बैंकयार्ड पॉल्ट्री फॉर्म को तत्काल प्रभाव से बन्द रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- संक्रमित क्षेत्र में चिकन एवं पॉल्ट्री प्रोडक्ट की बिक्री एवं परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।
- संक्रमित क्षेत्र में पायी गयी सभी मुर्गियों एवं उनके उत्पादनों (अंडों) को पशु चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम के सहयोग से कलिंग एवं सुरक्षित निस्तारण कराना अनिवार्य होगा।
- संक्रमित क्षेत्र की बिल्लियाँ एवं पशु-पालकों को अपने पशुओं के बीमार होने पर भी तत्काल प्रभाव से आइसोलेट करके घर में ही एक निश्चित व्यक्ति के संरक्षण में रखना होगा एवं पशु चिकित्सा विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा।
- संक्रमित क्षेत्र के निवासियों से अपेक्षा होगी कि वे आगामी आदेश तक चिकन (पॉल्ट्री), अंडे आदि का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही अपने पशुओं को कच्चे पॉल्ट्री उत्पाद खिलायेंगे।
- सर्वेर्लस क्षेत्र में पॉल्ट्री फॉर्म, बैंकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन शॉप, अंडा शॉप को प्रतिदिन डिसइन्फेक्टेड एवं सेनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा तथा पक्षियों/ पशुओं की असामान्य मृत्यु की सूचना तत्काल प्रभाव से पशु चिकित्सा विभाग को देना अनिवार्य होगा।
- संक्रमित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग H5N1 पॉजिटिव पाये गये चिकन शॉप मालिकों एवं पशु पालकों के परिवारों एवं उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों के स्वैब नमूने लेंगे।
- जिले के सभी चिकन शॉप, अण्डा शॉप एवं बैकयार्ड पोल्ट्री फॉर्म आदि में डिसइनफेक्शन, सेनेटाईजेशन की कार्यवाही की जावेगी।
- मुख्य मटन मार्केट वार्ड क्रमांक 30 के 01 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र के सभी हॉटल एवं ढाबा व्यवसाईयों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री, अंडे एवं मांसाहारी भोजन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं करेंगे।
- आम नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि सभी पॉल्ट्री, अण्डों की दुकानों से अपने को दूर रखें एवं आसपास साफ-सफाई रखें तथा बीमार एवं मृत पक्षियों एवं पशुओं की सूचना ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/ पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नम्बर 0716222297, 9893585457 पर दें।
उक्त आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
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