नेशनल डेस्क – केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। जिसके चलते पासपोर्ट को बनवाने के लिए जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नियम 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक हैं। इन लोगों को अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा।

ऐसे मामलों में जन्म की तारीख के प्रमाण के तौर पर किसी और दस्तावेज से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में और भी नए संशोधन किए हैं।
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