स्टेट डेस्क/भोपाल- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद वन विभाग ने आम, इमली, जामुन, बबूल सहित 62 तरह के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। वन विभाग की संरक्षण शाखा ने दो दिन पहले इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

अब न तो सरपंच खेत एवं खलिहान में खड़े पेड़ों को काटने की अनुमति दे सकेंगे और न ही बगैर ट्रांजिट परमिट (टीपी) लकड़ी का परिवहन किया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने 5 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 1 मार्च को यह फैसला सुनाया है।

KBP NEWS.IN
…जाहिद खान
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