स्टेड डेस्क/छिंदवाड़ा- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा ने शासन की 0% ब्याज सहायता योजना अनुसार जिले की शाखाओं से संबद्ध समितियों को वर्ष 2021-22 हेतु अपने ऐसे रेगुलर कृषको को प्राथमिकता के आधार पर नया ऋण वितरण करने के निर्देश दिए है जिन्होंने अपने ऋण की पूर्ण चुकौती कर दी है, बैंक महाप्रबंधक कृष्ण कुमार सोनी ने अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों की सुविधाओं को देखते हुए “पुराना चुकाओ, नया ले जाओ” की तर्ज पर 0% ब्याज दर पर नया ऋण वितरण करने हरी झंडी देते हुए शाखा व संस्था प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे ऋण वितरण सम्बन्धी समस्त आवश्यक तैयारियां त्वरित पूर्ण कर लेवे ताकि कृषकों को अविलंब ऋण वितरण किया जा सके.

  बैंक महाप्रबंधक ने अपील की है कि कालातीत ऋणी कृषक अपने ऋण की चुकौती कर शासन की योजना अनुसार शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर समिति से नया ऋण प्राप्त करें और दंड ब्याज से बचे साथ ही ऐसे कृषक जो समिति के सदस्य नही है वे भी समिति का सदस्य बनकर शासन की शून्य प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या अथवा कठिनाई की स्थिति में संबंधित शाखा या मुख्यालय से संपर्क करें .

पिछले वर्ष से अधिक ऋण वितरण का लक्ष्य
बैंक के प्रशासक व उप आयुक्त सहकारिता जी एस डहरिया ने बताया कि सहकारी बैंक ने वर्ष 2020-21 में अपनी 24 शाखाओं से संबद्ध 146 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन में 363 करोड़ एवं रबी सीजन में 125 करोड़ इस प्रकार कुल 488 करोड का ऋण वितरण किया था. इस वर्ष 2021-22 में खरीफ सीजन में 450 करोड़ एवं रबी सीजन में 150 करोड़ इस प्रकार कुल 600 करोड का ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है. समितियों के 100000 से भी अधिक ऋणी है जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है देखा जाए तो सहकारी बैंक का अपने आप में विशाल नेटवर्क है.

ऋणी किसानों से अपील
“प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2020 -21 में अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले खरीफ सीजन के ऋणी कृषको को शासन द्वारा ऋण चुकौती की बढ़ाई गई ड्यू डेट 30 अप्रैल तक ऋण अदा करने पर ही 0% ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त होगा जबकि डिफाल्टर कृषकों को राज्य शासन एवं केंद्र शासन से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नही होगी यह राशि 7% की दर से कृषक को ही ऋण वितरण दिनांक से ड्यू  दिनांक तक भुगतान करना होगा. अतः कृषकों से अपील है कि वे समय पर अपना ऋण चुकता कर शासन की 0% ब्याज सहायता योजना का लाभ प्राप्त करें .

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