स्टेट डेस्क/छिन्‍दवाड़ा- सहायक आयुक्त (ए.एच.) पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन भारत सरकार के पत्र 28 फरवरी 2025 के अनुसार 01 किलोमीटर का परिचालन क्षेत्र जिसके अंतर्गत पक्षी/मुर्गियां संक्रमित पाई गई है, की निगरानी सुनिश्चित की जानी है तथा निगरानी योजना जारी होने से 03 महीने तक कोई भी पक्षी/मुर्गियां उस क्षेत्र में आने ना पाये के निर्देश दिये गये हैं।

   इस आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक-30 के 01 किलोमीटर परिधि क्षेत्र जिसमें वार्ड नंबर 06, 07, 08, 28, 29, 30, 31, 41 एवं 45 में पूर्व से प्रतिबंधित चिकन एवं पॉल्ट्री प्रोडक्ट के विक्रय एवं परिवहन पर 11 मई 2025 (03 माह) तक प्रतिबंध लागू रहेगा तथा "इस स्थल पर मटन एवं मछली के विक्रय पर अब कोई रोक नहीं है।" सम्पूर्ण नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा एवं ग्राम सालीमेटा-लिंगा-बड़गोना की 10 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र को एवियन इनफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के लिये सर्वेलेंस क्षेत्र 03 माह की अवधि के लिये घोषित किया गया है।

गौर हो कि कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यालयीन आदेश 11 फरवरी 2025 के अनुसार नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के अंतर्गत वार्ड नंबर-30 चिकन मार्केट एवं वार्ड नंबर- 03 बिल्ली पालकों के घर एच5 एन1, एवियन इनफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) संक्रमण पाये जाने से इस क्षेत्र के 01 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र जिसमें वार्ड नंबर 06, 07, 08, 28, 29, 30, 31, 41 एवं 45 संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्य मटन मार्केट वार्ड क्रमांक-30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पाद एवं मांसाहारी भोजन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं किये जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

KBP NEWS.IN

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